प्रदीप दुबे विक्की
औराई भदोही। औराई थाना क्षेत्र के औरंगाबाद गांव में गत सप्ताह हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में चार आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला कारागार से मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकरन यादव की अदालत में पेश किया गया। जहां अदालत ने आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा अवधि बढ़ाते हुए कारागार भेजे जाने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई वास्ते 29 जुलाई की तिथि नियति की है।
अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा मुदसिर अली निवासी औरंगाबाद ने इस आरोप के साथ आरोपी आफताब, महताब पुत्र खालिक, निजाम पुत्र किलबिल, रियाज पुत्र निजाम औरंगाबाद ने दो जुलाई को दरवाजे पर चढ़ आए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए पत्नी बिलकिस को मारापीटा जिससे पत्नी की मौत हो गई। बीचबचाव के लिए परिजन आए तो आरोपियों ने उन्हें भी मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई।
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