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भाजपा विधायक पुत्री साक्षी और अजितेश के विवाह को अदालत ने माना वैध, साक्षी के वकील का दावा – अदालत आते समय अजितेश के साथ हुई मारपीट, देखे तस्वीर

तारिक खान

लखनऊः  प्रदेश में इस दशक की सबसे मशहूर शादी कहा जा सकता है इसको। साक्षी और अवितेश के विवाह पर इतनी बहस और विवाद हुआ कि हर एक शख्स इस विवाह को आज जान रहा था। वही इस शादी को न मानने वालो को भी अब पूर्ण विराम लग गया है जब हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच ने इस विवाह को जायज़ ठहराया है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के बिथरी चैनपुर से भाजपा विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा और उनके पति अजितेश की शादी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानूनी रूप से वैध मानते हुए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है।

दलित युवक के साथ शादी करने के बाद पिता से जान का खतरा बताने वाली बरेली के भाजपा विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी मिश्रा की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। साक्षी ने अपनी इस अर्जी में विधायक पिता राजेश मिश्र व परिवार के दूसरे लोगों से ही जान का खतरा बताते हुए अदालत से सुरक्षा मुहैया कराए जाने की अपील की थी।

आज सोमवार को अदालत ने साक्षी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दोनों बालिग हैं, इसलिए इनकी शादी कानूनी रूप से वैध है। वहीं, दूसरी तरफ साक्षी के वकील का कहना था कि अदालत में पेशी के दौरान सुनवाई के लिए आए अजितेश के साथ अदालत परिसर में मारपीट भी की गई। इस पर साक्षी और अजितेश के वकील ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को साक्षी और अजितेश की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। अजितेश के साथ मारपीट की गई। अभी यह पता नहीं चला है कि वे कौन लोग थे लेकिन इससे यह तो सिद्ध होता है कि उनकी जान को खतरा है इसलिए वे लोग सुरक्षा मांग रहे हैं।

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