मोहम्मद आरिफ
जयपुर : कथित गौरक्षक हमलो में से बहुचर्चित रहा पहलू खान हत्या काण्ड। राजस्थान के अलवर जिले में हुई इस घटना पर आज पहलू ख़ान की हत्या के मामले में अलवर ज़िला न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद जहा बचाव पक्ष के वकील हुकुम चंद ने कहा कि यह एतिहासिक फैसला है और उन लोगो को जवाब है जिन्होंने इस मामले को संसद में उठाया था, वही सरकारी वकील ने कहा कि हम इस मामले में उपरी अदालतों का दरवाज़ा खटखटायेगे।
बता दें कि साल 2017 में इस भीड़ ने गो-तस्करी के शक में पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। कोर्ट ने आज इस मामले में सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। एक अप्रैल 2017 को हरियाणा के नूंह मेवात ज़िले के निवासी पहलू ख़ान जयपुर से दो गाय खरीद कर अपने घर ले जा रहे थे। शाम करीब सात बजे बहरोड़ पुलिया से आगे निकलने पर भीड़ ने पिकअप गाड़ी को रुकवा कर पहलू ख़ान और उसके बेटों के साथ मारपीट किया था। घटना में सभी बुरी तरह से घायल हो गये थे और इलाज के दौरान पहलू खान की अस्पताल में मौत हो गई थी।
पहलू ख़ान की हत्या के मामले में 8 आरोपी पकड़े गए। जिनमें दो नाबालिग थे। आज अलवर कोर्ट में इन 6 आरोपियों पर फैसला सुनाया गया। नाबालिग आरोपियों की सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में हो रही है। इस मॉब लिंचिंग के मामले में खबरिया चैनल एनडीटीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। इस स्टिंग के बाद मामले की दोबारा जांच की मांग उठी थी। पुलिस ने एनडीटीवी के स्टिंग को सबूत की तरह पेश किया था। मगर अदालत ने इसका संज्ञान नही लिया।
गौरतलब हो कि पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने दो मुक़दमे दर्ज किये थे। एक पहलू खान की हत्या के मामले में 8 लोगों के खिलाफ और दूसरा बिना कलेक्टर की अनुमति के मवेशी ले जाने पर पहलू और उसके परिवार के खिलाफ। दूसरे मामले में पहलू खान और उसके दो बेटों के खिलाफ अब चार्जशीट दाखिल की गई है। पहलू खान की मौत हो चुकी है ऐसे में उनके खिलाफ तो केस बंद हो जाएगा, लेकिन उनके बेटों के खिलाफ केस चलेगा।
वही इस फैसले के बाद राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरुप ने कहा है कि राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेगी। दूसरी तरफ पहलू खान के बेटे ने कहा है कि उन्हें इन्साफ की उम्मीद थी मगर उनको इन्साफ नही मिला। अब इस मामले में वह लोग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगे।
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