गौरव जैन
रामपुर – उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देने, बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने, बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु ’’मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’’ 01 अप्रैल 2019 से लागू की गई है।
जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र हो जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, विद्युत, टेलीफोन का बिल भी मान्य होगा। परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 03 लाख रुपये हो। परिवार के अधितम 02 बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। परिवार में अधिकतम 02 बच्चे हों।
उन्होंने बताया कि बालिका का जन्म होने पर प्रथम किस्त में 2000 रूपये, बालिका के एक वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त 1000 रूपये, कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रूपये 2000, कक्षा छः में बालिका के प्रवेश के उपरान्त 2000 रूपये, कक्षा 09 में बालिका के प्रवेश के उपरान्त 3000 रूपये तथा ऐसी बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक या कम से कम 02 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो उन्हें एक मुश्त 5000 रूपये देने का प्रावधान है।
इस योजना में आवेदन करने के लिए बैंक खाते की छायाप्रति, निवास प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई0डी0, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीवन बीमा पॉलिसी, गैस कनेक्शन बुक, विद्युत बिल, जलकल रसीद, गृहकर रसीद, टेलीफोन, फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड, पेंशनर फोटो आई0डी0 कार्ड, परिवार की वार्षिक आय के सम्बन्ध में स्व-सत्यापन, शपथ-पत्र, बालिका का नवीनतम फोटो, आवेदक व बालिका का नवीनतम संयुक्त फोटो एवं परिवार आई0डी0 हेतु पहले से पंजीत बालिका की कन्या सुमंगला पहचान पंजीकरण संख्या रसीद अनिवार्य है।
अधिक जानकारी के लिए अपने खण्ड विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
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