तारिक आज़मी
रांची: बहुचर्चित रहे झारखंड के सरायकेला में तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग मामले में तमाम आलोचनाओ के बाद पुलिस ने बुधवार को अदालत में फिर से एक नया आरोप पत्र दाख़िल किया है। इसमें आरोपियों के खिलाफ फिर से हत्या की धारा 302 जोड़ दी गई है, जिसे आठ दिन पहले हटाकर धारा 304 में तब्दील किया गया था।
प्राप्त समाचारों के अनुसार नए मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने सभी 13 आरोपियों पर फिर से धारा 302 का आरोप लगा दिया है। अपनी पूरक चार्जशीट में पुलिस ने सभी 13 अभियुक्तों के ख़िलाफ़ आइपीसी की दफ़ा 302 (हत्या), 342 (ग़लत तरीक़े से बंधक बनाना), 341 (ग़लत व्यवहार), 325 (गंभीर रूप से जख़्मी करना), 323 (ग़लत तरीक़े से चोटिल करना) और 295 ए (धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करना) के तहत अभियोग चलाने की सिफ़ारिश की है।
इससे पहले तबरेज़ की पत्नी शाइस्ता ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी और इंसाफ़ नहीं मिलने पर ख़ुदकुशी की धमकी दी थी। साथ ही शईस्ता ने तबरेज़ की विसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग प्रशासन से किया था, प्राप्त समाचारों के अनुसार रिपोर्ट अभी तक शाईस्ता को नही मिली है।
राज्य के पुलिस प्रवक्ता ने इस सम्बन्ध में बताया है कि सरायकेला-खरसांवा की अदालत में पुलिस ने इन सभी 13 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किए है। इसके अलावा आज ही इस मामले के दो अन्य आरोपियों विक्रम मंडल और अतुल महली के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किए और उनके खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के साथ हत्या की धारा यानि 302 के तहत मामला बनाया गया है।
(इनपुट साभार एनडीटीवी)
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