अरविन्द यादव
बलिया। जिला मजिस्ट्रेट भवानी सिंह खंगारौत के निर्देशानुसार 109-दरौदा विधानसभा उपचुनाव- 2019 एवं 354-घोसी विधानसभा उपचुनाव-2019 के अंतर्गत 21 अक्टूबर को होने वाले मतदान के दृष्टिगत के प्रावधानों के क्रम में बंदी का आदेश पारित हुआ है
उक्त मतदान क्षेत्रों की सीमा से 08 किमी0 की परिधि में आने वाले जनपद बलिया उत्तर प्रदेश की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर भांग व ताडी की फुटकर बिक्री की दुकानों से मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व 19 अक्टूबर को सायं 06 बजे से 21 अक्टूबर को मतदान समाप्ति तक मादक पदार्थ की बिक्री पूर्णतया प्रतिबंध रहेगी। इस बन्दी हेतु अनुज्ञप्तियो को कोई प्रतिफल देय नही होगा।
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