अब्दुल बासित मलक
यमुनानगर:- डीसी मुकुल कुमार ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल दूसरी पार्टी की जनसभा और जुलूस में बाधा ना डालें। यदि एक ही दिन में 2 या उससे अधिक पार्टियां जुलूस आदि निकालती हैं, तो उन्हें अपने रूट प्लान सहित उसकी पूर्व अनुमति लेनी होगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी जनसभा जुलूस अथवा प्रचार सामग्री आदि चिपकाने वाले स्थानों के लिए पहले आवेदन करेगा उसे ही आयोजन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को यह निर्देश भी दिए कि वे अपने चुनाव प्रचार और जनसभा में लाउडस्पीकर आदि के प्रयोग के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति ले। प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार में उपयोग किए जाने वाले वाहनों की अनुमति लेना भी जरूरी है। मतदाताओं को धन शराब उपहार व अन्य प्रकार के प्रलोभन देना भी चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।
आदेशित करते हुवे कहा कि सभी क्षेत्रों में फ्लाइंग स्क्वायड गठित की जाएगी। एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कार्य करने वाली इस स्क्वायड में पुलिस, आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इन टीमों द्वारा की जाने वाली पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाएगी। यदि किसी मतदाता का फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र गुम हो गया है, अथवा नहीं बन पाया है, नाम मतदाता सूची में है तो वह निर्वाचन आयोग के अधिकृत अपनी पहचान के लिए फोटोयुक्त बैंक पासबुक, चालक लाइसेंस, पैन कार्ड, सरकारी या सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी का अधिकृत दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं।
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