रिजवान अंसारी / जुबैर शेख
नई दिल्ली: सरकार से उतरते ही देवेन्द्र फण्डविस की मुश्किलों का लगता है दौर शुरू हो चूका है। बिना फ्लोर टेस्ट के ही मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फण्डविस के नाम गुरुवार को एक अदालत से जारी समन तामील हुआ। फडणवीस पर आरोप है कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में खुद पर दर्ज दो अपराधिक मुक़दमे की जानकारी नही दिया है। सदर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि यहां फडणवीस के घर पर समन की तामील की गयी।
शहर के वकील सतीश उके ने अदालत में एक याचिका दायर कर फडणवीस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी। बंबई उच्च न्यायालय ने उके की याचिका खारिज करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। लेकिन, उच्चतम न्यायालय ने एक अक्टूबर को मजिस्ट्रेटी अदालत को उके द्वारा दी गयी याचिका पर सुनवाई के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिया था। फडणवीस के खिलाफ 1996 और 1998 में जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए थे लेकिन दोनों मामले में आरोप नहीं तय किए गए थे। उके ने आरोप लगाया था कि फडणवीस ने अपने चुनावी हलफनामे में इस सूचना का खुलासा नहीं किया।
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