रिजवान अंसारी
मुंबई: इंसान के काम उसके नाम के अनुसार हो ये कोई ज़रूरी नही है। ऐसा ही कुछ मामला मुंबई में सामने आया है, जिसमे आरोपी का नाम तो सुशील है मगर जिस प्रकार के आरोप उसके ऊपर लगे है वह निहायत ही ज़लील हरकत में शामिल होने वाले आरोप है। आरोपों को आधार माने तो कहा जा सकता है कि नाम सुशील और हरकत ज़लील।
वडाला टीटी पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक जितेंद्र भोबे ने कहा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। हम उसे हिरासत के लिए अदालत में पेश करेंगे।
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