गौरव जैन
रामपुर – जनपद में शासकीय अधिवक्ताओं के रिक्त 04 सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं 02 नामिका वकील (दीवानी) के रिक्त पदों पर 26 दिसम्बर 2019 तक जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को आवेदन पत्र उपलब्ध करा सकते है तथा निर्धारित तिथि के उपरान्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि विधिज्ञ वर्ग संस्था (बार) के ऐसे सदस्य जिन्होंने जिला सहकारी अधिवक्ता की दशा में 10 वर्षों तक विधिक व्यवसाय किया हो तथा सहायक जिला सरकारी अधिवक्ता दशा में 07 वर्षों तक और अधीनस्थ जिला सरकारी अधिवक्ता की दशा में 05 वर्षों तक विधिक व्यवसाय किया हो, से अपेक्षा है कि शासकीय अधिवक्ताओं के पदों पर नियुक्ति हेतु अपने नाम और ऐसे जैसे आयु, विधिज्ञ वर्ग संस्थान, बार में किए गए विधि व्यवसाय की अवधि, हिन्दी में प्राप्त योग्यताएं, पिछले 03 वर्षों में विधि व्यवसाय की आय उनके द्वारा अदा किए गए आयकर की धनराशि और यदि आयकर न लगाया गया है तो उसके द्वारा भेजी गयी आयकर विवरणी यदि हो तो, 02 वर्षों की कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का न्यायालय द्वारा यथाविधि सत्यापित ब्यौरा और यह कि आपराधिक, सिविल और राजस्व सम्बन्धी कार्य किया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आवेदन पत्र 03 प्रतियों में अपेक्षित है। जन्मतिथि के प्रमाण स्वरूप हाईस्कूल का प्रमाण-पत्र, बार कांउन्सिल में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण तथा शैक्षिक योग्यता में प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां दी जाय। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछडी जाति के अधिवक्ता को जाति प्रमाण-पत्र की भी 03 प्रतियां देनी होगी। यदि अधिवक्ता कोई दूसरा शासकीय पद या नोटरी, सरकारी वकील, विधि कालेज में प्रवक्ता, ओथ कमिश्नर, विवाह अधिकारी अथवा किसी सरकारी या गैर सरकारी वैतनिक पद धारण करते है तो शासकीय अधिवक्ता के पद पर नियुक्ति होने पर उनको पूर्व धारक पद से त्याग पत्र देना होगा। यदि आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक पाद पंजीकृत/विचाराधीन हो तो उसका उल्लेख आवेदन पत्र में करें।
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