आफताब फारुकी
नई दिल्ली: 105 दिनों तक तिहाड़ जेल में रहने वाले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज ही पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत दी है। जेल से बाहर आने के बाद समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और समर्थन में नारे लगाए। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं कल बात करूंगा। बता दें कि पिता को लेने के लिए कार्ति चिदंबरम तिहाड़ जेल गए थे।
जेल के बाहर कांग्रेस पार्टी के समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ था। इससे पहले जेल से बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कार्ति ने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरे पिता आखिरकार घर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 105 दिनों की ‘गैर-कानूनी’ जेल के बाद उनको राहत दी है। 74 वर्षीय कांग्रेस नेता 21 अक्टूबर से हिरासत में थे। न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ ने पूर्व वित्त मंत्री को जमानत देने से इनकार करने संबंधी दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि चिदंबरम को दो लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें पेश करने पर रिहा किया जाए। प्रवर्तन निदेशालय ने न्यायालय में दलील दी थी कि धन शोधन के मामले में एक गवाह चिदंबरम का सामना करने के लिये तैयार नहीं हैं, क्योंकि दोनों एक ही राज्य के हैं।
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