गौरव जैन
रामपुर – थाना सिविल लाइन क्षेत्र की 06 साल की बालिका दिनांक 07.05.19 को घर से दुकान पर सामान लेने गयी थी, परन्तु उसके घर वापस नही आयी तब दिनांक 08.05.2019 को उसके परिजनों द्वारा थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0-367/19 धारा-363 भादंवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। दिनांक 22-06-19 को परिजनों द्वारा थाना सिविल लाइन पर सूचना दी गयी कि उसकी पुत्री का शव ग्राम ताशका में मकान में पड़ा है। दिनांक 22.06.19 को ही थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा अभियुक्त नाजिल पुत्र नाजिम निवासी काशीराम कालौनी को आश्रम पद्धति स्कूल के पास मजार के सामने से पुलिस टीम पर फायर करने लगा था। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जबावी फायरिंग की गयी। जबावी फायरिंग के दौरान उस व्यक्ति के दोनों पैरों में गोलियां लग जाने से घायल होने पर उसे जिला अस्पताल मे उपचार के उपरान्त जेल भेज दिया था। उक्त प्रकरण में धारा-302/376एबी भादंवि व 5एम/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी थी।
धारा 302 भादवि में मृत्युदण्ड तथा 20 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया, जुर्माना अदा न करने पर 03 माह का कारावास भी सुनाया गया। धारा 363 भादवि में दण्डनीय अपराध के लिए 07 वर्ष के लिए कठोरतम कारावास व 05 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से भी दण्डित किया गया है। धारा 376एबी भादवि के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए भी मा0 न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया है। नाजिल पुत्र नाजिम के विरूद्ध मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने में साधवी प्राची द्वारा शिविर कार्यालय पर डा0 अजय पाल शर्मा को शाॅल उडाकर सम्मानित किया गया।
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