अब नहीं मिलेगी खुली सिगरेट, चालान के साथ-साथ होगी कानूनी कार्रवाई

अब्दुल बासित मलक

चंडीगढ़-हरियाणा सरकार ने अब राज्य में खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से गाइडलाइन तैयार की जा रही है। जिसमें तंबाकू विक्रेताओं को वेडिंग लाइसैंस सिस्टम तहत लाया जाएगा ताकि सरकार के आदेशों की पूरी तरह से पालना हो सके।

गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से तंबाकू उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने की कवायद शुरू की गई थी। इसी कड़ी अब राज्य तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अफसर ने राज्य स्तरीय मानीटरिंग कमेटी से इस मामले पर चर्चा शुरू कर दी है और अगले महीने मीटिंग होने की संभावना है।
सूत्रों की मानें तो तंबाकू नियंत्रण कार्यालय ने यह प्रस्ताव दिया है कि एक ऐसी अथारिटी बनाई जाए जो खुली सिगरेट बेचने वालों का चालान के साथ-साथ उन पर कानूनी कार्रवाई कर सके।

इसके अलावा तंबाकू विक्रेताओं को वेडिंग लाइसैंस सिस्टम में लाने का मसौदा तैयार किया गया है ताकि पूरी तरह से विक्रेताओं की सूची विभाग के पास मौजूद हो।नोडल अफसर ने सभी राजपत्रित अधिकारियों को इस बात के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव किया है कि वह विक्रेताओं का चालान करें और उनके खिलाफ सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम तहत कानूनी कार्रवाई भी करें।

इसमें सबसे पहले खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। इस संबंध में विभाग के नोडल अफसर डा.यशपाल मोमिया का कहना है कि खुली सिगरेट बेचना लीगल मैट्रोलाजी एक्ट का उल्लंघन है। बताया गया कि इस एक्ट में सिर्फ पैकेट के जरिए ही तंबाकू उत्पाद बेचे जा सकते हैं।

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