हरमेश भाटिया
रामपुर। रामपुर सांसद आजम खान पर एक और केस में धारा 82 के तहत कुर्की के आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है. साथ ही अदालत ने एक बार फिर से रामपुर में आजम खान की मुनादी कराने का आदेश भी दिया है. आजम खान के साथ रामपुर के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के खिलाफ भी धारा 82 के तहत कुर्की की कार्रवाई के आदेश चुनाव अचार संहिता का था मामला दर्ज चुनाव के दौरान स्वार में अधिक समय तक रोड शो करने पर हुआ था मुकदमा दर्ज।
सरकारी वकील ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि आज माननीय सांसद आजम खान की स्वार रोड मैं अचार सहित के मामले में सुनवाई थी उसमें समाजवादी के जिला अध्यक्ष अखिलेश द्वारा रोड शो के लिए अनुमति मांगी थी. उनके द्वारा एक निर्धारित समय से ज्यादा टाइम तक किया था, तो वहां की रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा एक एनसीआर मुकदमा दर्ज कराया गया था और लगातार उनके गैरहाजिर होने के बाद आज कोर्ट ने उनके खिलाफ 82 की कार्रवाई की है.
गौरतलब हो कि 82 की कार्रवाई में 1 तरीके से कुर्की की उद्घोषणा की जाती है उनको नोटिस दिया जाएगा और उनके खिलाफ वारंट जाएगा और अगर वह तमिल नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इससे पहले भी उनके खिलाफ दो-तीन मुकदमों में कार्रवाई हो चुकी है उनमें से एक मुकदमे में 24 जनवरी की तारीख डाली है और इस मामले में 5 फरवरी की डेट दी गई है और अगर वह इस तारीख पर हाजिर नहीं होते हैं तो कोर्ट उनके खिलाफ 83 की कार्रवाई कर सकती है।
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