गौरव जैन
रामपुर। अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड धारकों को निर्धारित खाद्यान्न का कोई पैसा नहीं देना होगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रत्येक जरूरतमंद परिवार तक खाद्यान्न आपूर्ति के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिसके तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को निर्धारित अनाज के लिए कोई धनराशि नहीं देनी पड़ेगी साथ ही मनरेगा जॉब कार्ड धारक, श्रम विभाग के पंजीकृत श्रमिक व नगर निकाय के दिहाड़ी मजदूर भी इसमें शामिल है इसके लिए मनरेगा कार्ड का नंबर, श्रम विभाग में पंजीकरण संख्या या नगर निकाय का पंजीकरण संख्या प्रमाण के रूप में देना होगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार लाभार्थियों को 3 माह का निशुल्क खाद्यान्न एवं एक किलोग्राम प्रति कार्ड की दर से दाल का वितरण आवंटन प्राप्त होने के उपरांत एफसीआई से उठान कर अलग से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर ई पॉस मशीन से वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा तथा उचित दर दुकान पर एक समय में 3 से अधिक लोग नहीं आएंगे। खाद्यान्न वितरण यथाशीघ्र पूर्ण कराने के लिए 1 अप्रैल से प्रातः 6:00 बजे से रात 9:00 बजे तक उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।
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