तारिक खान
नई दिल्ली: पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से काप रही है। इस दौरान भारत भी इससे अछूता नही रहा है। इसकी रोक थाम के लिए कही न कही देश में लॉकडाउन बहुत ही ज़रूरी होता जा रहा था। अंततः कोरोना वायरस के प्रकोप के खिलाफ जंग में पीएम मोदी ने पूरे देश के 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है।
इन सेवाओं पर रहेगी पाबंदी
लॉकडाउन के दौरान सभी परिवहन सेवाएं- सड़क, रेल और हवाई– स्थगित रहेंगी। किराना और दवाई की छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। होटल, मोटल, धार्मिक स्थल समेत सभी शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थान जैसे मॉल, हॉल, जिम, स्पा, स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे।
ये सेवाएं चालू रहेंगी
बैंक, बीमा कार्यालय, मीडिया खुले रहेंगे, अस्पताल, नर्सिंग होम, पुलिस, दमकल केंद्र, एटीएम काम करते रहेंगे। ई-कॉमर्स के जरिए दवा, मेडिकल उपरकरण की डिलवरी जारी रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी पंप, गैस रिटेल खुले रहेंगे। इंटरनेट, ब्रॉडकास्ट और केबल सर्विस चालू रहेगी।
क्या है नियम
अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक लोगों के जमा होने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन को लागू करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। सरकारी निर्देश का पालन नहीं करने या झूठी सूचनाएं फैलाने पर एक साल तक की सजा हो सकती है। राहत पाने के नाम पर झूठे दावे करने वाले को 2 साल की सजा हो सकती है।
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