आफताब फारुकी
नई दिल्ली.सरकार ने कोरोनावायरस महामारी से अछूते क्षेत्रों या कम से कम प्रभावित क्षेत्रों में 20 अप्रैल से शुरू होने वाली सेवाओं और गतिविधियों की एक नई लिस्ट जारी की है। इस सूची में आयुष समेत स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि एवं बागवानी गतिविधियों, मछली पकड़ने (समुद्री और अंतर्देशीय), वृक्षारोपण गतिविधियों (अधिकतम 50 प्रतिशत श्रमिक के साथ चाय, कॉफी और रबर) और पशुपालन को रखा गया है।
इस सूची में वित्तीय एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे निजी संस्थानों, छोटे लॉज इत्यादि को भी रखा गया है। देश के नॉन कोविड-19 इलाकों में 20 अप्रैल से इन सेवाओं की इजाजत होगी। सरकार ने चेतावनी दी है कि इन गतिविधियों को मंजूरी देने का मतलब जनता की दिक्कतों को कम करना है, लेकिन मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करने पर ही इन चीजों की अनमुति होगी।
इस सूची में नॉन बैकिंग फाइनेंस कॉर्पोरशंस और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स को जरूरी सेवाओं के रूप में रखा गया है। इसके अलावा नारियल, मसाला, बांस और कोको के बागान और अनुसूचित जनजातियों द्वारा उत्पादित की जाने वाली वनोपज को भी सूची में शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति और स्वच्छता तथा बिजली लाइनों, दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर और केबलों के बिछाने के कार्य को भी इजाजत होगी।
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