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69000 सहायक अध्यापक भर्ती… रिजल्ट आने के बाद शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया

तारिक खान

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 69000 शिक्षक भर्ती की फाइनल उत्तरकुंजी शुक्रवार शाम को जारी कर दी गई है। एनआईसी उसे वेबसाइट पर अपलोड कर रही है, अभ्यर्थी उत्तरकुंजी शनिवार अपराह्न से देख सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर बेसिक शिक्षा महकमे व शासन ने परीक्षा संस्था को अनुमति देने में तेजी दिखाई। इसीलिए तत्काल उत्तरकुंजी जारी की गई है। शासन ने परिणाम जारी करने की अनुमति परीक्षा संस्था को दे दी है। अब जल्द रिजल्ट आने को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सबकी निगाहें परिणाम पर टिकीं हैं।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 प्रदेश भर के केंद्रों पर छह जनवरी 2019 को कराई गई थी। परीक्षा में चार बुकलेट सीरीज से प्रश्न पूछे गए थे, चारों की उत्तरकुंजी वेबसाइट http://atrexam.upsdc.gov.in पर आठ जनवरी 2019 को प्रकाशित की गई थी। अभ्यर्थियों से 11 जनवरी 2019 की शाम छह बजे तक आपत्तियां वेबसाइट http://pprdata.com पर ही ली गईं। आपत्तियों का विषय विशेषज्ञों से निराकरण कराकर फाइनल उत्तरकुंजी शुक्रवार को जारी की गई है। अभ्यर्थी उसे शनिवार अपराह्न से वेबसाइट http://atrexam.upsdc.gov.in पर देख सकते हैं। यह उत्तरकुंजी वेबसाइट पर 17 मई तक रहेगी।

तीन प्रश्नों में मिल सकते समान अंक

शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए 150 प्रश्नों में से 142 पर 21 हजार अभ्यर्थियों ने आपत्तियां की थी। उसका परीक्षण विषय विशेषज्ञों से कराया गया। उसमें तीन प्रश्नों के जवाब हटा दिए गए हैं। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को समान अंक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि इसका निर्णय परीक्षा कमेटी करेगी, कमेटी प्रश्नों को डिलीट करने का भी निर्णय कर सकती है लेकिन, अब तक समान अंक देने की ही परंपरा रही है। बाकी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है।

रिजल्ट देने का शासनादेश जारी

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती सामान्य को 65 व अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत अंकों के आधार पर तीन महीने के अंदर करने का आदेश हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को जारी किया था। विशेष सचिव देव प्रताप सिंह ने परीक्षा संस्था को इसी के अनुरूप परिणाम जारी करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट के फैसले से शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त

हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कोर्ट के निर्णय के क्रम में एक सप्ताह के भीतर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्णय से शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे प्रदेश के विद्यालय को योग्य शिक्षक मिलेंगे। हाई कोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक भर्ती के प्रकरण में राज्य सरकार का पक्ष और रणनीति सही थी।

सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेगा बेसिक शिक्षा विभाग

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है कि सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में बेसिक शिक्षा विभाग एहतियात के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेगा। कैविएट दाखिल कर राज्य सरकार की ओर से यह अनुरोध किया जाएगा कि उसका पक्ष सुने बिना शीर्ष अदालत कोई निर्णय न करे। बता दें कि 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में राज्य सरकार की ओर से तय किए गए उत्तीर्ण अंक को शिक्षामित्रों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में अंततोगत्वा हाई कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आया है। लिहाजा शिक्षामित्रों की ओर से यह कहा गया है कि वे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

राज्य सरकार के तय मानकों पर ही कोर्ट की मुहर

बता दें कि उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर ही मुहर लगाई। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि तीन महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा कटऑफ अंक बढ़ाने के सरकार के फैसले को सही बताया है।

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