गौरव जैन
रामपुर। सभी उप जिला मजिस्ट्रेट 29 मई 2020 से सभी प्रतिष्ठानों को अपने-अपने क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति एवं जरूरत के अनुसार समीक्षा करते हुए खोले जाने की कार्यवाही करेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट आन्जनेय कुमार सिंह ने सभी उप जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि वह अपने तहसील क्षेत्रों के अंतर्गत फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 से बचाव संबंधी अन्य तरीकों को लागू करते हुए प्रतिष्ठानों को खोले जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराएं। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि हॉटस्पॉट/कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के प्रतिष्ठान को खोलने की अनुमति नहीं है अर्थात हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पूर्ववत स्थिति बनी रहेगी। अनावश्यक भीड़ एवं वाहनों की पार्किंग संबंधी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने के लिए पार्किंग स्थल भी निर्धारित होंगे। दुकान के बाहर गोले बनाकर फिजिकल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए ही प्रतिष्ठानों को संचालित करने की कार्यवाही कराई जाएगी। सैनिटाइजेशन का कार्य प्रत्येक दुकानदार सुनिश्चित कराएंगे।
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