गौरव जैन
रामपुर। कोरोना वायरस के दृष्टिगत संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है परंतु निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग के दौरान मास्क का उपयोग न किए जाने के मामले पाए जा रहे हैं तथा जो मास्क उपयोग में लाए जा रहे हैं वह भी मानकों के अनुरूप नहीं है।
जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने मानक के अनुरूप मास्क के उपयोग करने के संबंध में निर्देशित करते हुए स्पष्ट किया है कि उस मास्क का ही उपयोग किया जाए तो मानक के अनुरूप हो अर्थात थ्रीलेयर मास्क हो तथा मुँह को पूरी तरह से कवर करता हो इसके अलावा गमछे का प्रयोग किया जा सकता है इससे नाक, मुंह तथा सिर को भी ढ़का जा सकता है।
जिलाधिकारी ने काम चलाऊ एवं मानक विहीन मास्क का उपयोग किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है ऐसे मास्क का विक्रय और प्रयोग करने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है।
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