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पेट्रोल पंप पर तय मानक पुरे न होने पर जिलाधिकारी भड़के, 5 हज़ार का लगाया जुर्माना

गौरव जैन

रामपुर। कोविड-19 के दृष्टिगत जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने शहर में आम जन की गतिविधियों एवं दुकानदारों द्वारा मास्क का उपयोग एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने सहित विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्थिति का जायजा लेने के लिए औचक भ्रमण किया। जिलाधिकारी ने सिविल लाइन, राधा रोड, ज्वाला नगर, नैनीताल रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर चौराहों पर तैनात पुलिस कर्मियों को लोगों को मास्क पहनने और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के संबंध में सचेत करते रहने के लिए निर्देशित किया तथा स्वयं भी मास्क न पहनने वाले सब्जी विक्रेताओं एवं आमजन को फटकार लगाई

कहा कि जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए छूट दी गई है लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कोरोनावायरस के संक्रमण का खतरा कम हो गया है इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। उन्होंने जरूरतमंद लोगों को मास्क भी वितरित कराए। शहरी आजीविका मिशन के तहत विभिन्न चौराहों पर स्टॉल लगाकर मास्क, सेनीटाइजर, साबुन, गमछा सहित अन्य वस्तुओं की रियायती दरों पर बिक्री की जा रही है। जिलाधिकारी ने एक स्टाल पर पहुंचकर विक्रेता से मास्क व सैनिटाइजर की बिक्री के दौरान लोगों को मानक के अनुरूप मास्क की पहचान करने तथा कोरोनावायरस से बचाव के लिए जागरूक करने के लिए भी निर्देशित किया।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी महालक्ष्मी मोटर्स द्वारा संचालित पेट्रोल पंप औचक रूप से पहुंचे, जहां पेट्रोल वितरक द्वारा बिना मास्क पहने हुए लोगों को पेट्रोल विक्रय किया जा रहा था जबकि जिलाधिकारी ने पूर्व में ही निर्देशित किया था कि पेट्रोल पंपों पर मास्क पहन कर आने वाले लोगों को ही पेट्रोल की बिक्री की जाए साथ ही सैनिटाइजर सहित कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी सुरक्षा उपायों की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित होनी चाहिए परंतु पेट्रोल पंप पर कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से लागू नहीं थी, बेबी फीडिंग रूम में दरवाजा नहीं था वही पेट्रोल पंप परिसर में गंदगी भी पाई गई इसके अलावा पेट्रोल पंप के संबंध में जारी हाई स्पीड डीजल ऑयल व लाइट डीजल ऑयल के संबंध में लाइसेंस में निहित शर्तों का भी पालन नहीं किया जा रहा था जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी को पेट्रोल पंप संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के साथ ही चेतावनी जारी करने के लिए निर्देशित किया। जिला पूर्ति अधिकारी ने पेट्रोल पंप संचालक पर 5000 रुपये का अर्थदंड लगाया तथा तत्काल पेट्रोल पंप पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की चेतावनी भी दी।

जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि पूरे जनपद में सभी पेट्रोल पंपों पर औचक रूप से छापेमारी की कार्रवाई करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन के साथ ही विभिन्न मानकों की जांच कराएं तथा मानक के अनुरूप संचालन न करने वाले पेट्रोल पंपों के विरुद्ध निर्धारित प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित कराएं।

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