तारिक़ खान
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुवे डॉ0 कफील खान की एनएसए के तहत हिरासत को गैरकानूनी करार देते हुवे उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया है। डॉ0 कफील के मामले में पूरी हुई सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज सुबह अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुवे डॉ कफील खान को तत्काल रिहा करने का आदेश जारी किया है।
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