आदिल अहमद
कानपुर (डेस्क), उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या में सजायाफ्ता तिहाड़ जेल में बंद पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के भाई को अंतरिम जमानत मिली है, उसको ज़मानत इलाज के लिए मिली हुई है जो दो माह यानी 8 सप्ताह की है। दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या में तीस हजारी कोर्ट ने 13 मार्च 2020 को पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर व उनके छोटे भाई जयदीप सिंह उर्फ अतुल सहित सात लोगों को हत्या का दोषी पाते हुए दस साल कारावास की सजा सुनाई थी।
साथ 8 सप्ताह पूरे होते ही जेल अधीक्षक तिहाड़ जेल के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। उधर किशोरी से दुष्कर्म में आजीवन कारावास व अन्य मामलों में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के फैसले के खिलाफ पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में पहले ही अपील दाखिल कर रखी है। सेंगर खेमे को उम्मीद है कि सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट से राहत मिल सकती है।
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