तारिक़ खान
नई दिल्ली: डॉ कफील खान की रिहाई के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को जोर का झटका देते हुवे याचिका को खारिज कर दिया है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने याचिका को खारिज करते हुवे हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगा दिया है। वैसे अदालत ने ये भी साफ़ किया है कि निचली अदालत हाई कोर्ट की टिप्पणी से प्रभावित नही होगी और मामले खुद की मेरिट के आधार पर तय करेगी।
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