आफताब फारुकी
नई दिली. अक्टूबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में जेल में बंद आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी। इन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था। अब अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा नेता आजम खान और उनकी पत्नी एवं बेटे को मिली राहत बरकरार रखी है। जमानत रद्द करने की यूपी सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले को यूपी सरकार ने चुनौती दी।
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