आदिल अहमद
मुंबई: अभिनेत्री कंगना रनौत के फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कार्य को गिराने से मुंबई नगर निगम को रोकने की उनकी याचिका को खारिज करते हुए यहां एक दीवानी अदालत ने टिप्पणी की कि रनौत ने अपने तीन फ्लैटों को मिलाते समय स्वीकृत योजना का उल्लंघन किया।
जज ने कहा कि ऐसा करते हुए उन्होंने संक एरिया, डक्ट एरिया और आम रास्ते को कवर कर दिया।अदालत ने कहा, ‘‘ये स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन है जिसके लिए सक्षम प्राधिकार की मंजूरी जरूरी है।”बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने मार्च 2018 में अभिनेत्री को उनके खार के फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कार्य के लिए नोटिस जारी किया था।
अनिल कुमार डेस्क: अदालत ने प्रशांत किशोर को बिना शर्त जमानत दे दिया है। प्रशांत…
ईदुल अमीन डेस्क: छत्तीसगढ़ में माओवाद प्रभावित बीजापुर के कुटरू बेंद्रे मार्ग पर संदिग्ध माओवादियों…
आफताब फारुकी डेस्क: बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के कथित आपत्तिजनक बयान पर सवाल पूछने पर…
अनिल कुमार डेस्क: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने ज़मानत लेने से इनकार…
मो0 कुमेल डेस्क: सोमवार को तमिलनाडु विधानसभा सत्र शुरू होते ही राज्यपाल और सत्ता पक्ष…
सबा अंसारी डेस्क: पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मुख्य अभियुक्त सुरेश चंद्राकर को छत्तीसगढ़…