Categories: National

मुम्बई नगर निगम की कार्यवाही रोकने हेतु कंगना की याचिका हुई ख़ारिज, अदालत ने कहा रानौत ने किया योजना का उलंघन

आदिल अहमद

मुंबई: अभिनेत्री कंगना रनौत के फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कार्य को गिराने से मुंबई नगर निगम को रोकने की उनकी याचिका को खारिज करते हुए यहां एक दीवानी अदालत ने टिप्पणी की कि रनौत ने अपने तीन फ्लैटों को मिलाते समय स्वीकृत योजना का उल्लंघन किया।

उपनगर डिंडोशी में एक अदालत ने रनौत द्वारा पिछले सप्ताह दाखिल आवेदन को खारिज कर दिया। विस्तृत आदेश बृहस्पतिवार को उपलब्ध हुआ। न्यायाधीश एल एस चव्हाण ने आदेश में कहा कि रनौत ने शहर के खार इलाके में 16 मंजिला इमारत की पांचवीं मंजिल पर अपने तीन फ्लैटों को मिला लिया था।

जज ने कहा कि ऐसा करते हुए उन्होंने संक एरिया, डक्ट एरिया और आम रास्ते को कवर कर दिया।अदालत ने कहा, ‘‘ये स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन है जिसके लिए सक्षम प्राधिकार की मंजूरी जरूरी है।”बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने मार्च 2018 में अभिनेत्री को उनके खार के फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कार्य के लिए नोटिस जारी किया था।

pnn24.in

Recent Posts

आशा सामाजिक शिक्षण केन्द्रों का हुआ संचालन प्रारम्भ, वाराणसी जनपद में कुल 11 केंद्र का संचालन लगभग 350 बच्चे हो रहे हैं लाभान्वित

शाहीन अंसारी वाराणसी: विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट द्वारा…

7 hours ago

एशियन ब्रिज इंडिया, मेन एंगेज इंडिया और साधिका ने मनाया अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा विरोधी दिवस

ए0 जावेद वाराणसी: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के शिक्षाशास्त्र विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोधी…

8 hours ago

संभल जामा मस्जिद प्रकरण में बोले ओवैसी ‘अदालत द्वारा बिना मस्जिद का पक्ष सुने आदेश पास करना गलत है’

निलोफर बानो डेस्क: उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के…

8 hours ago

संभल हिंसा में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 4, बोले डीआईजी ‘इस मामले में निष्पक्ष जाँच होगी’

निलोफर बानो डेस्क: उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के…

8 hours ago