फारुख हुसैन
लखीमपुर खीरी। वो एक सभ्य समाज के लिए कलंक से अधिक कुछ नही है। एक पिता अपनी बेटी का रक्षक होता है। मगर ये निर्लज पिता ने खुद अपनी नाबालिग बेटी को ही अपनी हवस का शिकार बना दिया था। आज अदालत ने महेश को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुवे उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा पाक्सो अदालत के अपर जिला जज राजेश कुमार मिश्र ने सुनाई है। जज ने दोषी महेश पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
प्रकरण में विशेष अभियोजक संजय सिंह ने बताया आरोपी महेश की पत्नी का देहांत होने के बाद उसने अपनी ही पुत्री को हवस का शिकार बनाया था। इस मामले में राजेश, सुमन देवी, डॉ। अर्चना कुमार कांस्टेबल अरविंद कुमार और एसएचओ बृजेश कुमार त्रिपाठी ने भी अपनी गवाही दर्ज कराई और बचाव पक्ष की कोई दलील नहीं लगने दी। अदालत ने सुनवाई के बाद दुष्कर्मी को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही उसे बीस हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। अदालत ने अपने फैसले में नाबालिग किशोरी के प्रति संवेदना जताते हुए अपने फैसले में व्यवस्था दी है कि वसूली गई जुर्माना की रकम में से पीड़िता को बीस हजार रुपये की धनराशि बतौर मुआवजा अदा की जाएगी।
नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए शनिवार को जेल से जब आरोपी तलब किया गया तो आरोपी बोला कि वह सीधा-सादा है और उसका कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी नहीं है। ऐसे में उसे कम से कम सजा दी जाए। न्यायाधीश राजेश मिश्र ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए जब आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई तो वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। वही नाबालिग बच्ची के ननिहाल में और महेश के रिहाइशी क्षेत्र में जब इस सजा की जानकारी पहुची तो सभी ने ख़ुशी ज़ाहिर किया। लोगो का कहना था कि ऐसे कुकर्मी और निर्लज्ज पिता को तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी।
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