आदिल अहमद
नई दिल्ली: कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से परेशानी का सामना करन रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया कि वे वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से लागू करें।
देश की शीर्ष अदालत ने कहा है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सभी ठेकेदारों को यथाशीघ्र पंजीकृत करें और श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करें। राज्य व्यक्तियों के लिए सामुदायिक रसोई स्थापित करेंगे और सभी योजनाएं कम से कम इस महामारी के जारी रहने तक जारी रहेंगी। सभी राज्य फ्री राशन बांटने की योजना बनाएं।
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