ए जावेद
वाराणसी. वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के के आदेश के खिलाफ कल सोमवार को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से जिला जज की अदालत में एक निगरानी याचिका दायर की गई है। इस दौरान निगरानी सुनवाई योग्य पोषणीय है या नहीं, इस पर सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तिथि नियत की गई है। गौरतलब हो कि इसके पूर्व 30 अप्रैल को यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ ने निगरानी याचिका दाखिल की थी।
याचिका में कहा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का आदेश अवैधानिक है, जो मूल दावा है, उससे हटकर यह आदेश है। साथ ही पुरातात्विक सर्वेक्षण कराए जाने का दिया गया आवेदन भी वैधानिक नहीं है। याचिका में जिक्र किया कि वर्ष 1991 से लंबित वाद में अभी साक्ष्य शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश अवैधानिक है। अदालत ने यह निगरानी याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तिथि नियत की है।
आदिल अहमद डेस्क: कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी से इस्तीफ़ा देने पर राज्यसभा सांसद…
आफताब फारुकी डेस्क: बीती रात रूस ने यूक्रेन की कई जगहों पर कई मिसाइलों और…
तारिक खान डेस्क: दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंत्री पद और आम…
फारुख हुसैन डेस्क: मणिपुर में शनिवार को हुई हिंसा पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने…
अबरार अहमद डेस्क: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से शनिवार को फूलपुर में…
माही अंसारी डेस्क: मणिपुर और असम की सीमा के पास जिरी नदी में शुक्रवार को…