संजय ठाकुर
बलिया. हत्या व दहेज उत्पीड़न संबन्धी अपराधों में अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, SPO राम पदारथ वर्मा जनपद बलिया महिला अपराध, संयुक्त निदेशक अभियोजन सुरेश कुमार पाठक व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते मु0अ0सं0- 41/18 धारा 302/498ए भादवि व धारा 3/4 डीपी एक्ट में माननीय न्यायालय ASJ-VII नितिन कुमार ठाकुर द्वारा 05 अभियुक्तों 1. सुनीता सिंह पत्नी संजय सिंह 2. शेषनाथ उर्फ शेष बहादुर सिंह पुत्र सुरेश सिंह 3. सुरेश सिंह पुत्र स्व0 राम पूजन 4. तेतरी देवी पत्नी सुरेश सिंह 5. सरिता सिंह पत्नी रंजय सिंह समस्त निवासीगण रोहुआं थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी तथा प्रत्येक अभियुक्तों को 5000/- रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।
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