आदिल अहमद
डेस्क। समंदर पर रेव पार्टी के दरमियान पकडे गये शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान से सम्बंधित ड्रग्स मामले में अदालत में ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। बताते चले 2 अक्टूबर को आर्यन खान को ड्रग्स मामले में एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। जिसमे 14 अक्टूबर को सभी पक्षों की जिरह सुनने के बाद मुम्बई सेशन कोर्ट के जज वीवी पाटिल ने ज़मानत का फैसला सुरक्षित कर लिया था और 20 अक्टूबर को फैसला देने की तारीख मुक़र्रर हुई थी।
एनसीबी ने आर्यन खान के व्हाट्सअप चैट को अदालत में पेश करते हुए दलील दिया कि इस चैट में आर्यन एक डेब्यू एक्ट्रेस के साथ ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रहा है। वह डेब्यू एक्ट्रेस कौन है? इसको लेकर एनसीबी ने कोई भी खुलासा नहीं किया है। एनसीबी के मुताबिक आर्यन के दोस्त अरबाज़ के पास से 6 ग्राम चरस मिली है। एनसीबी ने यह दावा किया है कि क्रूज रवाना होने के बाद इसका सेवन दोनों द्वारा किया जाता है। एनसीबी ने अदालत को दलील देते हुए कहा कि आर्यन और अरबाज़ ड्रग्स लेते थे और अरबाज़ के ज़रिये उन्होंने कई बार ड्रग्स खरीदी है।
अदालत का फैसला आने के बाद आर्यन खान के वकीलों का कहना है कि एक बार फैसले की कॉपी मिल जाए तो हम हाईकोर्ट का रुख करेंगे। इसके साथ ही आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को अभी कुछ और दिन जेल में गुजारने पड़ेंगे। 23 वर्षीय आर्यन खान फिलहाल आर्थव रोड जेल में बंद है।
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