शाहीन बनारसी
डेस्क। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब पर अंतरिम आदेश को निरस्त करने की फ़रियाद लगाई गई। अदालत ने हुक्म जारी करते हुवे कहा है कि प्रकरण को राष्ट्रीय मुद्दा न बनाये, सही समय पर हस्तक्षेप किया जायेगा। गौरतलब हो कि, इस मामले में गुरुवार (10 फरवरी) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अंतिम फैसला आने तक स्कूल और कॉलेजों में धार्मिक कपड़े नहीं पहनने का अंतरिम आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि हम देख रहे है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। हम सही समय पर हस्तक्षेप करेगा।
सरकार के इस आदेश पर विवाद होने लगा, जिसके बाद कुछ छात्राओं ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कीं। इस याचिका को एकल पीठ ने चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली बड़ी बेंच को भेज दिया, जिस पर गुरुवार को भी सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने स्कूल-कॉलेज खोलने का अंतरिम आदेश जारी किया। साथ ही, आखिर फैसला आने तक धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी।
मो0 कुमेल डेस्क: बीते दिसंबर महीने में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के एक कार्यक्रम में…
तारिक आज़मी डेस्क: गूगल मैप की गलत लोकेशन बताने की कई खबरे आपने पढ़ा होगा।…
तारिक आज़मी वाराणसी: वाराणसी नगर निगम खुद को स्मार्ट होने का दावा कागजों पर करता…
आदिल अहमद डेस्क: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य…
फारुख हुसैन डेस्क: 18वें प्रवासी भारतीय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में भारतीय…
आफताब फारुकी डेस्क: राजस्थान का कोटा शहर एक बार फिर कोचिंग छात्रों के सुसाइड मामले…