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जेल से ज़मानत पर बाहर आया लखीमपुर काण्ड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा “मोनू” मीडिया के सवालों से बचने के लिए पिछले दरवाज़े से निकल गया घर

शाहीन बनारसी

लखमीपुर खीरी। लखमीपुर खीरी हिंसा काण्ड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र “मोनू” को आज मंगलवार की शाम को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। दोपहर को जेल प्रशासन को रिहाई के आदेश प्राप्त हुआ। आदेश प्राप्त होने के बाद जेल प्रशासन ने ज़मानत की कार्यवाही शुरू की और शाम को 3-3 लाख के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया।

बताते चले कि सोमवार को जिला जेल में आशीष मिश्र की जमानत आदेश के संबंध में जमानतदार दाखिल किए गए थे और मंगलवार को  इनके सत्यापन रिपोर्ट को जिला जज अदालत में प्राप्त होने पर जिला जज मुकेश मिश्रा ने जमानत प्राप्त आशीष मिश्र “मोनू” की रिहाई का आदेश जिला कारागार खीरी को भेज दिया। रिहाई के आदेश के आधार पर आशीष मिश्र को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

ज़मानत मिलने के बाद आशीष मिश्र “मोनू” मीडिया से मुखातिब नहीं हुए और मीडिया को चकमा देते हुए जेल के मुख्य द्वार से निकलने के बजाय पिछले द्वार से निकल गये और सफेद कार में अपने घर पहुंच गया। आशीष मिश्रा के घर पहुँचने के बाद मीडिया वालो को   पता चल कि उसकी रिहाई हो चुकी है।

आशीष मिश्र के वकील उसकी रिहाई के लिए जेल पहुंचे। सभी कानूनी कार्यवाही के बाद कुछ ही देर में आशीष को रिहा किया गया। उसकी रिहाई को देखते हुए जेल के बाहर बड़ी संख्या में मीडिया का जमावड़ा लगा रहा लेकिन आशीष के चुपचाप घर पहुंच जाने से उन्हें निराशा ही हाथ लगी।

गौरतलब हो कि 3 अक्टूबर 2021 को बन्वीरपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के पुत्र आशीष मिश्र को घटना का मुख्य आरोपी बनाया गया था। घटना के 5 दिन के बाद 8 अक्टूबर को आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आज 15 फरवरी 2022 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र को सभी धाराओं में जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आशीष मिश्र की रिहाई पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। टिकैत ने विधानसभा चुनावों के बीच भाजपा पर निशाना भी साधा है।

उन्होंने कहा कि हिंसा में 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। लखीमपुर खीरी प्रकरण को पूरे देश ने देखा है। इस जघन्य अपराध को करने के बाद भी आशीष मिश्र को 3 महीने के भीतर जमानत मिल गई। टिकैत ने कहा कि हर कोई इसे देख रहा है। वह आज जेल से बाहर निकलेगा और एसकेएम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।

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