अनिल कुमार
पटना. चारा घोटाले के प्रकरण में दुबारा हिरासत में लिए गये लालू यादव को अदालत ने आज 5 साल कैद और 60 लाख का जुर्माना मुक़र्रर किया है। यह मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का है। वही लालू यादव के वकील ने बताया है कि इस मामले में जमानत के लिए अर्जी दी जाएगी। बताते चले कि जमानत नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा।
सुनाई गई कुल सजाओ में चाईबासा कोषागार से पहला मामला था जिसमें उन्हें 5 साल की सजा हुई। यह मामला 37 करोड़ की अवैध निकासी का था। वहीं दूसरा मामला देवघर कोषागार से था जिसमें उन्हें 3.5 साल की सजा हुई थी और यह मामला 79 लाख रुपये की अवैध निकासी का था। तीसरा मामला (33.13 लाख की अवैध निकासी) फिर चाईबासा कोषागार का ही था जिसमें उन्हें पांच साल की सजा हुई थी। फिर दुमका कोषागार (3.13 करोड़ की निकासी) के मामले में सात साल की सजा लालू को सुनाई गई थी।
गौरतलब हो कि चारा घोटाला उस समय सुर्खियों में आया था जब पश्चिमी सिंहभूम जिले(चाईबासा) के तत्कालीन उपायुक्त अमित खरे ने 27 जनवरी 1996 को उजागर किया। बिहार पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया और जांच आगे बढ़ाई तो इसका संबंध लालू प्रसाद यादव समेत कई लोगों से निकला। बाद में सीबीआई ने इस केस का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया जो पिछले 25 वर्षों से चल रहा है।
क्या बोले लालू यादव
अदालत द्वारा सज़ा मुक़र्रर होने के बाद लालू यादव ने ट्वीट कर कहा है कि “अन्याय असमानता से तानाशाही ज़ुल्मी सत्ता से लड़ा हूँ लड़ता रहूँगा डाल कर आँखों में आँखें सच जिसकी ताक़त है साथ है जिसके जनता उसके हौसले क्या तोड़ेंगी सलाख़ें” बताते चले कि लालू यादव के समर्थन में प्रियंका गांधी भी पहले अपना वक्तव्य जारी कर चुकी है।
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