Kanpur

दुष्कर्म आरोपी पूर्व इस्पेक्टर दिनेश त्रिपाठी हुवे बरी, पीडिता मुकरी बयान से, माँ और भाई भी हुवे पक्षद्रोही, रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले पिता की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद हो चुकी है मौत

मो0 कुमेल

कानपुर: कानपुर के चर्चित रेप प्रकरण में पूर्व इस्पेक्टर दिनेश त्रिपाठी को सबूतों के आभाव में अदालत ने बरी कर दिया है। यह फैसला आज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह की अदालत ने दिया। चकेरी के फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी दिनेश त्रिपाठी को अपने किराएदार की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोप में 10 अगस्त 2021 को जेल भेजा गया था। इस मामले में पीडिता जहा अपने बयान से मुकर गई, वही उसके भाई और माँ भी पक्ष द्रोही हो गए थे।

पूर्व इस्पेक्टर दिनेश त्रिपाठी पर आरोप था कि 8 अगस्त को दिनेश चकेरी स्थित अपने मकान में पहुंचे तो किराएदार के नाबालिग बेटा और बेटी उनके कमरे में टीवी देखने गए थे। थोड़ी देर बाद बेटा वापस आ गया लेकिन बेटी वापस नहीं लौटी। कुछ देर बाद जब मां बेटी को बुलाने दिनेश के कमरे में गई तो दिनेश को बेटी के साथ दुष्कर्म करते देखा जिसके बाद चकेरी थाने में दिनेश के खिलाफ पीड़िता के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी।

रिपोर्ट दर्ज कराने के कुछ दिनों बाद पिता की मौत हो गई थी। मामले में पीड़िता कोर्ट में अपने बयान से मुकर गई थी। मां और भाई भी पक्षद्रोही हो गए थे। अभियोजन की ओर से पीड़िता के दोबारा बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई थी जिसे विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ने खारिज कर दिया था।

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