तारिक खान
नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी अदालत ने कल शनिवार को जहागीरपूरी हिंसा मामले में ज़मानत पर सुनवाई करते हुवे दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि “आखिर वहां अनुमति न दिए जाने के बावजूद शोभायात्रा कैसे निकल गई?” रोहिणी कोर्ट का कहना है कि आरोपी व्यक्तियों को जमानत पर रिहा करने से गवाह प्रभावित हो सकते हैं। आरोपी इलाके के नामी अपराधी हैं और इसलिए कोई भी गवाह आगे नहीं आएगा। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दिया है।
बता दें कि दिल्ली के क्राइम ब्रांच की टीम ने बीते दिनों जहांगीरपुरी में भड़की हिंसा के मुख्य आरोपी तबरेज को शनिवार को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी अनुसार हिंसा के बाद आरोपी बड़े आराम से इलाके में पुलिस अधिकारियों की टीम के बीच ही घूम रहा था। पुलिस भी इस बात से अंजान रही। लेकिन पूरे मामले की गहणता से जांच के बाद अब उसे दबोच लिया गया है। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर पथराव मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने उक्त कार्रवाई की है।
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