तारिक़ आज़मी
डेस्क: सुप्रीम कोर्ट में आलमगिरी मस्जिद यानी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुनवाई चल रही है। इस मौके पर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ज़बरदस्त दलील पेश किया। इस दरमियान अधिवक्ता हुसैफा अहमदी की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला किया है कि मामले की सुनवाई अब ट्रायल कोर्ट में न होकर जिला जज इसकी सुनवाई करेगी और वह सबसे पहले ये फैसला करेगे कि मामला “प्लेसेस आफ वरशिप एक्ट 1991” का उलंघन है कि नही। पहले वह मुस्लिम पक्ष की याचिका को सुनेगे। ये एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में जुलाई के दुसरे सप्ताह में सुनवाई करेगी। अदालत ने कहा है कि मामले में “हीलिंग टच” देना है।
सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट लीक पर कडा रुख अपनाया है और कहा है कि ऐसी संवेदनशील स्थिति में सर्वे रिपोर्ट लीक होना बेहद गलत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने टिप्पणी में निम्न मुद्दे उठाया है।
अहमदी ने दलील दिया कि अदालत अगर बाद में सुनवाई करती वजू खाना सील न हो। जिस पर अदालत ने कहा कि ऐसा संभव नही है कि जिस जगह पर शिवलिंग मिलने की बात है सिर्फ उतनी जगह सील होना संभव नही है। इस मामले में तीन जजों की बेंच सुनवाई कर रही है जिसमे जस्टिस चंद्रचूड, जस्टिस सुर्यकान्त और जस्टिस नरसिम्हा कर रहे है। अदालत ने कहा कि हम देश में संतुलन बनाये रखने के लिए प्रयासरत है। जस्टिस चंद्रचूड ने कहा कि चुन्निदा लीक बंद होनी चाहिए, ये जटिल और संवेदनशील मामला है।
इसके पहले हुजैफा अहमदी ने अपनी दलील में कहा है कि ये केवल एक मस्जिद की बात नही है। कई मस्जिदों में ऐसे मामले सामने आने लगेगे। एडवोकेट अहमदी ने दलील पेश करके कहा कि 500 साल की स्थिति बनी रहनी चाहिए। अहमदी की दलील पर कोर्ट ने कहा है कि हम मामले में सीधे नही कूद सकते है। ये ज़रूर कर सकते है कि ट्रायल कोर्ट की सुनवाई करे। दूसरी बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रचूड ने किया कि हमे देखना है कि दोनों समुदायों में भाईचारा बना रहे। हम अंतरिम आदेश जारी रख सकते है। अदालत ने कहा कि हमे नियम कानून से चंला है। केस में “हीलिंग टाच” की ज़रूरत है।
इस दरमियान दलील देते हुवे मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने कहा कि हमे सर्वे कमिशन पर ही एतराज़ है। मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होना चाहिए मगर ये मीडिया में वायरल हो रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होनी चाहिए थी। मामले में जिरह जारी है। अदालत ने कहा है कि चुनिन्दा लीक बंद होनी चाहिए। अब जब जिला जज इस मामले में सुनवाई करेगे कि यह केस “प्लेसेस आफ वर्सिप एक्ट 1991” का उलंघन है या नही।
फारुख हुसैन लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज लखीमपुर खीरी…
माही अंसारी वाराणसी: वाराणसी के सारनाथ थाना अंतर्गत पहाड़िया स्थित एक बहुमंजिला भवन में चल…
ए0 जावेद वाराणसी: राजातालाब थानाध्यक्ष अजीत कुमार वर्मा की शनिवार शाम एक सड़क हादसे के…
तारिक आज़मी वाराणसी: संभल आज साम्प्रदायिकता की आग में जल उठा। सदियों पुरानी सम्भल की…
शहनवाज अहमद गाजीपुर: गहमर थाना क्षेत्र के वारा गांव के पास गंगा नदी में आज…
आदिल अहमद डेस्क: बाबा सिद्दीक़ी के बेटे ज़ीशान सिद्दीक़ी मुंबई की बांद्रा पूर्व सीट से…