आदिल अहमद
नई दिल्ली: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की अदालत को हुक्म जारी करते हुवे है कि वह कल तक कोई भी आदेश न जारी करे। सुप्रीम कोर्ट में हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने अपील किया था कि अधिवक्ता हरिशंकर जैन को अटैक आने के कारण वह अदालत में नही आ पाए है। जिसके कारण उनको समय दिया जाए।
मुस्लिम पक्ष की ओर से हुजेफा अहमदी ने कहा कि इस मामले की वजह से दूसरी जगहों पर भी इस तरह के मामले दाखिल हो रहे हैं। ऐसे में हमारी मांग है कि मामले की सुनवाई में देरी ना हो। आज भी वाराणसी कोर्ट में अर्जी लगी है कि मस्जिद की दीवार गिरा दी जाए। चूंकि ट्रायल कोर्ट कार्यवाही जारी रहेगी, हमारी आशंका ये है कि वो इस संबंध में आदेश जारी कर सकती है। ऐसे में पूरे मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस डी।वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कल तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी कल तक टाली। अब कल शाम तीन बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं, इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने कहा कि कल तक वो ट्रायल कोर्ट में आगे नहीं बढ़ेंगे। बताते चले कि मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी डीएम को आदेश दिया था कि वो ये सुनिश्चित करें कि जिस जगह कथित तौर पर शिवलिंग पाया गया है, उसे बचाया जाए। लेकिन ऐसा करने में मुस्लिम समुदाय के पूजा के अधिकार का हनन ना हो इसका भी ध्यान रखा जाए।
गौरतलब हो कि जिस जगह शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है वो एक छोटा तालाब है, जिसको मुस्लिम पक्ष हौद कहता है। जिसका इस्तेमाल मस्जिद में आए लोग वजू करने के लिए प्रयोग करते है। पुराने शाही मस्जिदों में ऐसे हौज़ बने रहते है। इसी हौज़ में हिन्दू पक्ष का दावा है कि उन्हें शिवलिंग मिला है। जबकि मस्जिद कमिटी ने दावे को निराधार बताते हुवे कहा है कि हौज़ के फव्वारे को यह लोग शिवलिंग कह रहे है। मामले में आज वाराणसी की अदालत भी सुनवाई करेगी।
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