तारिक आज़मी
वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के आखरी दिन सर्वे के उपरांत वादी पक्ष के द्वारा प्रस्तुत दावे और प्रार्थना पत्र पर अदालत सिविल जज (सीनियर डिविज़न) रवि कुमार दिवाकर ने मस्जिद के उस हिस्से को संरक्षित करने और किसी के प्रवेश को वर्जित करने का हुक्म जिला प्रशासन को जारी किया है जिस जगह कथित रूप से शिवलिंग मिलने का दावा वादी द्वारा किया गया है। अपने आदेश में अदालत ने साफ़ साफ़ जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि उक्त स्थान को सील कर वह किसी का भी प्रवेश वर्जित कर दिया जाए।
बिना हमारा पक्ष जाने और सर्वे रिपोर्ट आये हुआ है एकपक्षीय आदेश, हम करेगे अपील: एड0 तौहीद
इस सम्बन्ध में मसाजिद कमिटी के मो0 तौहीद ने हमसे फोन पर बात करते हुवे कहा है कि बिना हमारा पक्ष जाने और सर्वे रिपोर्ट आये ही अदालत ने एक पक्षीय आदेश जारी किया है। हम इस आदेश के खिलाफ अपील करेगे। आदेश की प्रति हमको अभी उपलब्ध हुई है। हम इस आदेश के खिलाफ डिस्ट्रिक जज के यहाँ अपील करेगे।
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