रवि पाल/मो0 दानिश
मथुरा। मथुरा में चल रहे कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर भी अदालत में सुनवाई होगी। मथुरा में चल रहे कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर कृष्ण जन्मभूमि से सटी ईदगाह मस्जिद को हटाने की याचिका पर अदालती कार्यवाही का रास्ता साफ़ हो गया है। बताते चले कि मथुरा की जिला अदालत ने सूट चलाने की इजाज़त दे दिया है। सिविल जज के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जिला अदालत ने ये फैसला सुनाया है। मथुरा जिला अदालत में कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद में 6 मई को सुनवाई पूरी हो गई थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था।
याचिकाकर्ता का कहना है कि धर्म स्थलों का प्रबंधन और कानून व्यवस्था ये सब राज्य सूची का विषय है। इस बाबत कानून और नियम बनाने का अख्तियार राज्य सरकारों को ही है। ऐसे में संसद ने ये कानून बनाकर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है। केंद्र का ये अतिक्रमणकारी कदम संविधान के संघीय ढांचे की व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला है, लिहाजा अदालत इसे अवैध घोषित कर रद्द करे। ये वाद भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, कटरा केशदेव खेवट, मौजा मथुरा बाजार शहर की ओर से उनकी अंतरंग सखी के रूप में वकील रंजना अग्निहोत्री और 6 अन्य सखाओं ने दायर किया है।
शफी उस्मानी डेस्क: एसटीएफ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हथियार सप्लाई करने वाले एक आरोपी…
आफताब फारुकी डेस्क: महाराष्ट्र में चुनावी जीत के बाद महायुति गठबंधन में शामिल एनसीपी (अजित…
मो0 कुमेल डेस्क: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने…
तारिक खान डेस्क: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती ने रविवार को कहा है…
फारुख हुसैन डेस्क: शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव…
आदिल अहमद डेस्क: उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में शाही जामा मस्जिद को लेकर हुए…