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सुप्रीम कोर्ट में जारी है ज्ञानवापी मस्जिद मसले पर सुनवाई, जाने अभी तक क्या कहा है अदालत ने

संजय ठाकुर

डेस्क: सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई जारी है। प्रकरण में सुनवाई के दरमियान मिल रही जानकारी के अनुसार हिन्दू महासभा के अधिवक्ता भी मौजूद है। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के कोर्ट रूम से निकल कर जो बाते सामने आ रही है वह ये है कि एड0 अहमदी के द्वारा जमकर दलील पेश किया जा रहा है। साथ ही अदालत को वाराणसी की अदालत के पल पल की रिपोर्ट भी उपलब्ध हो रही है।

कोर्ट रूम से निकल कर आ रही खबरों के अनुसार जस्टिस चंद्रचूड ने कहा है कि हम नोटिस इस मामले में जारी कर सकते है। अदालत से मिल रही जानकारी के अनुसार अदालत उस हिस्से के बारे में भी जानना चाहती है जहा कथित शिव लिंग निकलने की बात हो रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार अदालत ने यह भी कहा है कि उस स्थल को संरक्षित करने का हम जिलाधिकारी को निर्देश दे सकते है, मगर उससे नमाज़ पढने में बाधा उत्पन्न न हो तो। मुस्लिम पक्ष की मांग है कि वाराणसी की अदालत द्वारा दिए गए सभी आदेश रद्द हो।

अदालत में सुनवाई जारी है। इसके पहले अभी कुछ देर पहले वाराणसी की अदालत ने बड़ा फैसला करते हुवे चीफ सर्वे कमिश्नर अजय मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है। ऐसे में मस्जिद पक्ष की एक बड़ी जीत हुई है क्योकि मुस्लिम पक्ष हमेशा से अजय मिश्रा की निष्पक्षता पर सवाल उठाये थे। अदालत ने ये फैसला सर्वे कमिश्नर विशाल सिंह के शिकायत पर किया था।

अदालत में दाखिल याचिका में मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाया था कि वर्शिप एक्ट 1991 के तहत निचली अदालत इस मामले की सुनवाई नही कर सकती और सर्वे को प्रतिबंधित किया जाए। इस वाद के दाखिल होने के बाद छुट्टियों के बीच सर्वे की कार्यवाही शुरू हुई और सर्वे हुआ। सर्वे के आखरी दिन वादिनी मुकदमा के द्वारा दावा किया गया कि वजू हेतु बना कुण्ड में शिवलिंग है। जिसके बाद अदालत ने उक्त वज़ुखाने को सील कर दिया। जबकि मस्जिद पक्ष का दावा है कि वह फव्वारे का बेस है और जिसको भ्रम फैलाने के लिए शिवलिंग साबित कर रहे है।

इस बीच याची के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हिन्दू महासभा भी पंहुचा है और उसने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर उनके ऊपर जुर्माना लगाने की मांग किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता हिन्दू महासभा के अधिवक्ता को सुनवाई के वक्त उपस्थित होने का आदेश दिया है।

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