ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण: जिला जज और फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई, जाने क्या रही आज की दलील और क्या आया फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट का आदेश

ए0 जावेद

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वाराणसी के जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई साथ ही साथ सिविल जज (सीडी) में दाखिल फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में भी सुनवाई हुई। जहा जिला जज की अदालत में वादिनी मुकदमा राखी सिंह और अन्य के तरफ से कल भी जिरह जारी रहेगी वही दूसरी तरफ फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में आज हुई सुनवाई के बाद वादी पक्ष के जानिब से दाखिल अमेंडमेंट अर्जी स्वीकार कर ली गई है और अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तिथि नियत है।

आज जिला जज की अदालत में वादिनी मुकदमा के जानिब से दलील पेश करते हुवे वादिनी मुकदमा के अधिवक्ताओं के द्वारा इस तथ्य पर जोर दिया गया कि यह वाद सुनवाई योग्य है और प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट 1991 का उलंघन नही है। इस दरमियान दलील में उपरी अदालतों के कुछ प्रकरण में आये निर्णय को पढ़ कर अधिवक्ताओं के द्वारा अदालत को सुनाया गया और नजीर के तौर पर आदेश की प्रति उपलब्ध करवाया गया। मामले में सुनवाई कल भी जारी रहेगी। उम्मीद है कि कल वादिनी मुकदमा की जानिब से सुनवाई पूरी हो जायेगी और उसके बाद मस्जिद कमिटी के जानिब से इस दलील पर अपना जवाब दिया जायेगा। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज अदालत में आदेश 7 नियम 11 के तहत सुनवाई हो रही है।

दूसरी तरफ फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल याचिका पर लगी आपत्तियों पर आज सिविल जज सीनियर डिविज़न की अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में प्रतिवादियो के जानिब से लिखित आपत्ति दर्ज करवाया गया कि मामले में वादिनियो की संख्या 5 है जबकि हस्ताक्षर केवल एक वादिनी के द्वारा किया गया है। साथ ही दलील दिया गया कि वादीगण द्वारा स्वीकारोक्ति को वापस लेना चाहते है जो विधि विरुद्ध है। इसलिए वाद ख़ारिज किये जाने योग्य है।

वही इस मामले में वादी अधिवक्ताओं द्वारा दलील दिया गया कि यह मात्र एक त्रुटी है और इस त्रुटी को सुधार हेतु एक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आज अदालत में इस मामले में फैसला दिया कि वादी द्वारा वादपत्र में आवश्यक संशोधन 3 दिन में दाखिल किया जाए। मामले में अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।

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