पत्रकार जुबैर प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह दुष्चक्र परेशान करने वाला है कि सीतापुर में ज़मानत मिली तो अन्य मामले में वह गिरफ्तार हो गया, अदालत ने दिया जुबैर को बड़ी राहत
मो0 कुमेल
डेस्क: पत्रकार और ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज तल्ख टिप्पणी किया है। अदालत ने कहा कि जुबैर को जब एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है, लेकिन किसी और मामले में गिरफ्तार हो जाता है। जिस क्षण उसे दिल्ली और सीतापुर में जमानत मिली, वह एक अन्य मामले में गिरफ्तार हो गया। यह दुष्चक्र परेशान करने वाला है।
यूपी सरकार अन्य अदालतों को आदेश पारित करने से न रोके। सभी एफआईआर की सामग्री एक जैसी लगती है। इसके साथ ही जुबैर को राहत देते हुए SC ने UP पुलिस को उसके खिलाफ 5 एफआईआर पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। हम बुधवार को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे तब तक उनके खिलाफ कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।
जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया। सॉलिसटर जनरल यहां एक अन्य मामले में थे इसलिए हम आगे बढ़े लेकिन हमें नोटिस जारी करना होगा। जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया है। साथ ही सॉलिसिटर जनरल को मामले में सहायता करने के लिए कहा है।