Varanasi

ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण: आदेश 7 नियम 11 पर कल आ सकता है फैसला, शांति और सुरक्षा हेतु मुस्तैद सीपी ने किया बैठक, लागू हुई सुरक्षा के दृष्टिगत धारा 144

ईदुल अमीन/अजीत शर्मा

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में जिला जज की अदालत में चली सुनवाई में दोनों पक्षों की जिरह पूरी हो चुकी है। इस मामले में कल जिला जज डॉ0 अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत फैसला सुना सकती है। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज की अदालत में में आदेश 7 नियम 11 के तहत सुनवाई हुई है कि यह प्रकरण सुनवाई योग्य है या नही।

कल आने वाले संभावित फैसले को लेकर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के कमिश्नर ए सतीश गणेश पूरी तरह मुस्तैद है और शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु आज रविवार को कैम्प कार्यालय में अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह सहित कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारियो और ख़ुफ़िया तंत्र के अधिकारियो सहित बैठक किया और शांति व्यवस्था में कोई खलल न पड़े इसके हेतु निर्देशित किया। साथ ही वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया गया है।

इस बैठक के बाद पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने अपने वक्तव्य में बताया है कि कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए हुई तैयारियों की समीक्षा किया गया है। बैठक में सभी धर्मगुरुओ और सम्भ्रांत नागरिको से संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए है। पुरे कमिश्नरेट क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया गया है और फुट पेट्रोलिंग, फ्लैग मार्च हेतु सेक्टर में कमिश्नरेट क्षेत्र को तकसीम करके फ्लैग मार्च और फुट पेट्रोलिंग बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही क्युआरटी पीआरवी को संवेदनशील जगहों पर लगाने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने बताया कि जिले के बोर्डेर पर चेकिंग, धर्मशालाओ, होटलों और गेस्ट हाउस में सघन चेकिंग अभियान चलने के अलावा सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पैनी नज़र बनाया गया है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालो पर सख्ती से कार्यवाही होगी और किसी भी तरीके की कोई भी शरारती तत्वों की हरकत नज़रअंदाज़ नही किया जायेगा।

गौरतलब हो कि ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में चल रहे वाद में मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। जिसमे अदालत में दलील दिया गया था कि प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट 1992 के तहत उक्त वाद सुनवाई योग्य ही नही है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को आदेश 7 नियम 11 के तहत सुनवाई का निर्देश दिया था कि जिला जज पहले इस बिंदु पर सुनवाई करे कि यह वाद चलने योग्य है कि नही। सुनवाई के दरमियान ही विगत दिनों मस्जिद कमेटी के वरिष्ठ अधिवक्ता अभय नाथ यादव का निधन हो गया था। पिछली तारिख पर अदालत ने कल यानी 12 सितम्बर की तारिख मुक़र्रर किया था। ऐसी संभावनाए व्यक्त किया जा रहा है कि कल इस प्रकरण में आदेश आ सकता है।

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