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उपचुनाव में 40 लाख तक अधिकतम खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी: प्रभारी अधिकारी व्यय लेखा

फारुख हुसैन

लखीमपुर खीरी: विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र गोला गोकरण नाथ के उप निर्वाचन 2022 में मा. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अधिकतम खर्च की सीमा 40 लाख नियत की है। उक्त आशय की जानकारी प्रभारी अधिकारी व्यय लेखा/ वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद कुमार ने दी।

उन्होंने कहा कि नामांकन से पूर्व चुनाव के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अलग से एक खाता अवश्य खोल लिया जाए एवं सभी लेनदेन इसी खाते के जरिए हो, यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराया जाए। वही 10 हजार तक ही किसी भी डोनर से नगदी के रूप में धनराशि ली जाए। इससे अधिक डीडी, आरटीजीएस, नेफ्ट एवं चेक के रूप में प्राप्त की जाएं। निर्वाचन व्यय के लिए रिटर्निंग अधिकारी से एक अतिरिक्त एजेंट अवश्य नामित करा ले।

एसटीओ ने बताया कि 10 हजार  से अधिक की धनराशि चुनाव के दौरान लघु खर्च के रूप में नगदी के रूप में संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी फर्म व्यक्ति को न करें। इससे अधिक मात्र नेफ्ट, आरटीजीएस, डीडी एवं चेक के रूप में भुगतान किया जाए।

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