ए0 जावेद (इनपुट: रवि शंकर)
रामपुर: रामपुर की कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया है। अदालत में मौजूद आजम खान को अदालती कस्टडी में ले लिया गया है। जिसके बाद मिल रही जानकारी के अनुसार आज़म खान सहित 2 को अदालत ने 3 साल कैद-ए-बामशक्कत और 25 हजार रूपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में चुनाव के दौरान आजम खान ने तहसील मिलक में भाषण दिया था, जिसको लेकर कोर्ट का फैसला आया है।
आजम खां को आज ही रामपुर कोर्ट ने आजम खां को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था। सजा के एलान के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खां की विधानसभा सदस्यता जाना तय हो गई है। कोर्ट परिसर के गेट, कलेक्ट्रेट के गेट के साथ-साथ बाहर सड़क पर भी पुलिस तैनात है।
उनके इस भाषण पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने कार्यवाही की थी और चुनाव आयोग की वीडियो टीम के इंचार्ज द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसी मामले में आज फैसला आया है। आजम खान पर भड़काऊ भाषण देने और नफरत फैलाने जैसे गंभीर मामलों में केस दर्ज हुआ था।
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