तारिक खान
नई दिल्ली: लातार तीसरी बार ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाये जाने के खिलाफ कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। याचिका में उन्होंने आरोप लगाते हुवे दावा किया है कि केंद्र सरकार ईडी का दुरूपयोग अपने राजनैतिक विरोधियो के दमन हेतु कर रही है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दलील दिया है कि ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने से देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया नष्ट हो रही है।
हालांकि, सरकार ने नवंबर 2021 में दो अध्यादेश जारी किए जिसमें कहा गया था कि ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल अब दो साल के अनिवार्य कार्यकाल के बाद तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। अध्यादेशों में कहा गया है कि दोनों मामलों में, निदेशकों को उनकी नियुक्तियों के लिए गठित समितियों की मंजूरी के बाद तीन साल के लिए एक साल का विस्तार दिया जा सकता है, जिसके बाद संजय मिश्रा को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया था।
बताते चले कि इससे पहले, 18 नवंबर को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस एसके कौल ने ईडी के निदेशक का कार्यकाल बढ़ा कर पांच साल तक करने के संशोधित कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उल्लेखनीय है कि उसके एक दिन पहले ही ईडी प्रमुख के रूप में संजय कुमार मिश्रा को फिर से एक साल का कार्यकाल विस्तार दिया गया था। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और जया ठाकुर, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले द्वारा दायर याचिकाओं सहित याचिकाओं का एक समूह सुनवाई के लिए पीठ के समक्ष आया था।
गुरूवार को अधिवक्ताओं वरुण ठाकुर और शशांक रत्नू के जरिये दायर की गई इस याचिका में संजय कुमार मिश्रा को प्रतिवादी संख्या 2 बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल का विवादित विस्तार देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट कर रहा है, इसलिए यह रिट याचिका दायर की गई है, जिसे न्याय के हित में स्वीकार किया जा सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने एक स्पष्ट आदेश पारित किया था कि मिश्रा के कार्यकाल को और विस्तार नहीं दिया जाएगा, लेकिन केंद्र ने उन्हें 17 नवंबर 2021 से 17 नवंबर 2022 तक दूसरा विस्तार दिया गया है। इसके बाद उन्होंने याचिका दायर की जिस पर एक नोटिस जारी किया गया। याचिका में कहा गया है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, सरकार ने संज्क्य मिश्रा को 18 नवंबर 2022 से 18 नवंबर 2023 तक के लिए तीसरा विस्तार दिया जो दर्शाता है कि प्रतिवादी का कानून के शासन के प्रति कोई सम्मान नहीं है।
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