मो0 कुमेंल
डेस्क: नगर निकाय चुनाव हेतु अधिसूचना पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा आज सुनवाई की गई। आज हुई सुनवाई में अदालत के सामने दोनों ही पक्षों ने अपने अपने दावे से सम्बन्धित दलील पेश किया। ओबीसी आरक्षण को लेकर दाखिल हुवे इन वादी की सुनवाई के दरमियान सरकार के तरफ से प्रस्तुत अधिवक्ता ने कहा कि पिछले चुनावो में कोई याचिका नही लगी थी। जिस पर अदालत ने सख्त लफ्जों में कहा कि आप ओबीसी आरक्षण कहा से लाये है, अगर आपने पास कोई डाटा है तो उसको उपलब्ध करवाये।
बताते चले कि नगर निकाय में ओबीसी आरक्षण मुद्दे को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर कल भी अदालत में सुनवाई नही हो सकने के वजह से आज छुट्टी के दिन भी अदालत ने इस मामले में सुनवाई किया और 27 दिसंबर की तारिख मुक़र्रर करते हुवे स्टे की अवधी बढ़ा दिया है। उस इस मामले में अदालत का फैसला आने की उम्मीदे बढ़ी है। आज हुई सुनवाई में मुज़फ्फरनगर के पुरकाजी नगर निकाय के आरक्षण को लेकर अधिवक्ता परवेज़ आलम की जानिब से दाखिल इस याचिका पर आज सुनवाई हुई है। बताते चले कि मुज़फ्फरनगर की पुरकाजी नगर निकाय के सीट पर हुवे आरक्षण को लेकर यह याचिका अधिवक्ता परवेज़ आलम ने दाखिल किया है। याचिका में इस वार्ड के आरक्षण को लेकर चुनौती दिया गया है।
शाहीन अंसारी वाराणसी: विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट द्वारा…
माही अंसारी डेस्क: कर्नाटक भोवी विकास निगम घोटाले की आरोपियों में से एक आरोपी एस…
ए0 जावेद वाराणसी: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के शिक्षाशास्त्र विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोधी…
ईदुल अमीन डेस्क: सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने संविधान की प्रस्तावना में…
निलोफर बानो डेस्क: उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के…
निलोफर बानो डेस्क: उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के…