फारुख हुसैन
लखीमपुर(खीरी): राज्य निर्वाचन आयोग, उप्र से जारी अधिसूचना के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने जनपद खीरी में सदस्य, क्षेत्र पंचायत के तीन रिक्त पदो के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/ पदों, जो मा. न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हों, पर उप निर्वाचन निम्नांकित विर्निदिष्ट समय सारणी के अनुसार कराये जायेगे।
सदस्य, क्षेत्र पंचायत के लिए आरक्षण श्रेणी अनारक्षित के लिए ईसानगर की समरदाहरी (वार्ड संख्या 46), आरक्षण श्रेणी महिला के लिए रमियाबेहड दलराजपुर ( वार्ड संख्या 03) और मितौली कल्लुआमोती (वार्ड संख्या 109)
यह है क्षेत्र पंचायत सदस्यों के रिक्त पदों के उपनिर्वाचन का कार्यक्रम
उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की अंतिम तिथि 24 जनवरी सुबह 10 बजे से अपराहन चार बजे तक होगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 25 जनवरी को 10 बजे से कार्य समाप्ति तक होगा। 27 जनवरी को प्रातः 10 बजे से दोपहर 03 बजे तक नाम वापसी होगी। 27 जनवरी को अपराहन 03 से कार्य की समाप्ति तक प्रतीक आवंटन होगा। 09 फरवरी को प्रातः 7 बजे से शाम 05 बजे तक मतदान एवं 10 फरवरी को सुबह 08 से कार्य समाप्ति तक मतगणना होगी।
डीएम ने बताया कि क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों के रिक्त स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा 20 जनवरी को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जायेगी। इस निर्वाचन कार्यक्रम को संबंधित गाँवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने के साथ ही नामांकन पत्रों का विकय प्रारम्भ हो जाएगा। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा।
उन्होंने बताया कि उपर्युक्त उप निर्वाचन में नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा। मतों की गणना क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। सदस्य क्षेत्र पंचायत के स्थानों / पदों का निर्वाचन परिणाम संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर घोषित किया जायेगा। उपर्युक्त समय सारणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। संदर्भित निर्वाचन कोविड- 19 व अन्य किसी महामारी के सम्बन्ध में राज्य आपदा प्रबन्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन कराते हुए सम्पन्न कराए जाएंगे।
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