शफी उस्मानी
जौनपुर। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में 2 वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो काशी प्रसाद सिंह की अदालत ने 10 वर्ष के कारावास तथा ₹10000 अर्थदंड से दंडित किया। घटना जून 2021 की है जिस मामले में आज फैसला आया है.
पुलिस ने विवेचना कर के आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश तिवारी व रमेश चंद्र पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी 24 वर्षीय युवक आशीष यादव को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व ₹10000 अर्थदंड से दंडित किया।
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